पटना : पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब मुखिया प्रत्याशी अपने प्रखंड की किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश में कहा है कि प्रत्याशी का उस चुनाव क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उसके बाद वह मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। आयोग ने पंचायत के सदस्य और 6 पदों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव क्षेत्रों, उम्र सीमा और नोमिनेशन चार्ज तय कर दिया है। आयोग के निर्देश के मुताबिक पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम कचहरी पंच और पंचायम सदस्य के नोमिनेशन के लिए 250 रुपए शुल्क तय हुए हैं। वहीं, इन पदों के लिए महिला प्रत्याशी, अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिला का नोमिनेशल चार्ज 125 रुपए ही है।
नगर निकायों के गठन के बाद बचे पंचायतों की मांगी रिपोर्ट
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी नगर निकायों की मौजूद रिपोर्ट मांगी है। नए नगर निकायों के गठन के शेष पंचायतों की भी सूची मांगी है। बता दें इस साल कई नए नगर निकाय बने हैं। इनके गठन के बाद पंचायत, ग्राम कचहरी और पंचायत समिति के साथ जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव हुआ है।