Patna : वैसे तो बिहार में शराबबंदी के बाद दारू पीना आम बात है। बस अंतर इतना है कि शराबबंदी से पहले एमआरपी पर मिल जाया करती थीं। अब दोगुनी कीमत पर मिलती है। वो भी सीमित ब्रॉंड की बोतलें। इसके अलावा शासब पीते हुये या पीने के बाद पकड़े जाने पर जो जेल होती है, लानत मलामत होती है वो बोनस की तरह आता है और पूरे परिवार को शर्मिंदा कर जाता है। खैर, तमाम उपाय के बाद भी सामाजिक संरचना और जरूरतों की वजह से शराबबंदी पर सौ फीसदी कंट्रोल न कर पाने के बाद अब मद्य निषेध विभाग ने इस पर कंट्रोल का एक नया रास्ता अख्तियार किया है। विभाग ने एक टॉल-फ्री नंबर-15545 जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके शराबबंदी के नियमों के उल्लंघन की जानकारी दे सकता है। सूचना देने वाले की जानकारी तो गुप्त रखी जायेगी लेकिन जो पकड़ा जायेगा उसकी शामत पक्की है।
छापेमारी करने गयी पुलिस पर हमला
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मुजफ्फरपुर में विदेशी शराब से लोड ट्रक पुलिस ने किया जब्त, दो अरेस्ट #Muzaffarpur #Liquorban #bihar #biharpolice pic.twitter.com/N37dpDXQ29
— Hindustan Smart (@hindustan_smart) May 25, 2021
DRUNK MAN CREATES RUCKUS IN MARKET
In Bihar's #Nalanda, a drunk man created ruckus in a busy market. He violated not only the #liquorban in the state but also brazenly defied #COVID19 rules. pic.twitter.com/FNY1I07UrA
— Mirror Now (@MirrorNow) May 13, 2021
#Bihar में है 'शराबबंदी', फिर कहां से पीकर आते हैं लोग?
देखें @socialnidhia की रिपोर्ट #LiquorBan #Nawada #Bihar https://t.co/V9JoOEHR7o pic.twitter.com/obQP1FHZzE
— ABP BIHAR (@abpbihar) April 3, 2021
विभागीय अफसरों ने बताया – अगर सूचना देने वाला व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर देता है और कार्रवाई की जानकारी लेने का इच्छुक है तो उसके मोबाइल पर कार्रवाई संबंधित जानकारी भी भेज दी जायेगी। पुलिस विभाग के मद्य निषेध प्रभाग ने इस टॉल फ्री नंबर के व्यापक प्रचार- प्रसार की योजना पर काम शुरू किया है। अगर कोई व्यक्ति इस टॉल फ्री नंबर पर सूचना देता है, तो संबंधित थानेदार को 24 घंटे के भीतर, संबंधित डीएसपी को 48 घंटे के भीतर और एसपी को तीन से पांच दिनों के भीतर रिस्पांस देना होगा और कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिये सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के लिये समय निर्धारण की समीक्षा मुख्यालय से होगी।
मुख्यालय से इसकी सूचना संबंधित थानेदार को जाती है। सूचना सही होने पर संबंधित थानेदार को 24 घंटे के भीतर रिस्पांस देना है। कार्रवाई करना है। अगर संबंधित थानेदार 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते तो मामला एसडीपीओ के पास चला जायेगा।
अब मद्य निषेध विभाग सभी जगहों पर इस नंबर की सूचना लिखवा रहा है। बिजली पोल से लेकर दीवारों तक पर। सभी प्रखंड, अंचल व बाल विकास परियोजना कार्यालय सहित आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत सरकार भवनों पर भी मद्य निषेध के टॉल फ्री नंबर 15545 के बारे में लिखा जायेगा।