Patna : मोकामा के राजद विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। पटना में एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। विधायक अनंत सिंह के घर से एके 47 हथियार जब्त किए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने सजा दी है।
इस सजा के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी भी खतरे में है। नियमानुसार अब अनंत सिंह की विधायकी छिन जाएगी। हालांकि अनंत सिंह के वकील ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
RJD MLA #AnantSingh gets 10 years in jail in AK-47 case https://t.co/CuA1IimIyt
— The Times Of India (@timesofindia) June 21, 2022
Lomde lag gaye L*de ki sarkar wale ke to 😷#anantsingh pic.twitter.com/IUi0xT5PHB
— anuj manocha (@anujmanocha45) June 21, 2022
कोर्ट ने राजद विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था और अब सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 में अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। मोकामा विधायक अनंत सिंह का पुश्तैनी आवास नदावां में है। 16 अगस्त 2019 को छापेमारी के दौरान यहां से एके 47 और हथगोले बरामद हुए थे।
अनंत सिंह को एके 47 और हथगोला कारतूस आदि की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अनंत सिंह ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जेल में रहते हुए भी जीत हासिल की। वह वर्तमान में मोकामा के विधायक हैं। अनंत सिंह को मंगलवार को फैसले में दोषी ठहराया गया है।
अनंत सिंह को संवैधानिक प्रावधानों के तहत दो साल से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई है। अब 10 साल की सजा के बाद अनंत सिंह को बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा।
A special court in #Patna convicted Bahubali MLA #AnantSingh in the AK-47 recovery case of 2019.
The MP-MLA court verdict was announced by judge Triloki Dubey. The quantum of punishment will be announced on June 21. pic.twitter.com/lOv7NKwZeG
— IANS (@ians_india) June 14, 2022
विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रामनरेश प्रसाद यादव सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन, मार्च 2015 में उन्हें एक आपराधिक मामले में सजा सुनाई गई थी। दोषी पाए जाने पर मिली सजा के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था।