पटना
बिहार में सोमवार से Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसके तहत कई पाबंदियों में राहत दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी की गई थी। बिहार में वही गाइडलाइंस सोमवार से प्रभावी रहेंगी। मालूम हो कि पहले राज्य सरकारों को यह छूट थी कि वे केंद्र सरकार के इतर अपने स्तर से लॉकडाउन और अनलॉक के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने Unlock 4.0 में इसे खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश सरकार बिना केंद्र सरकार के इजाजत के गाइलाइन्स में किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं कर सकती है।
Unlock 4.0 में कई सारी पाबंदियों में राहत दी गई है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से 100 लोगों की संख्या में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम करने की अनुमति रहेगी। हालांकि इसमे भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कार्यक्रम में सोशल डिस्टैंसिंग मेंटेन करना होगा साथ ही थर्मल स्कैनिंग और सैनेटाइजर जैसी व्यवस्थाएं होनी अनिवार्य होगी। बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
किन-किन चीजों की अनुमति
21 सितंबर से ओपन थिएटर चालू किए जाने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही शादी और अंतिम संस्कार में 100-100 लोग के शामिल होने की भी अनुमति दी गई है। वहीं 7 सितंबर से किसी भी व्यक्ति को दूसरे राज्यों में या राज्य के अंदर ही कहीं भी आने-जाने की अनुमति दी गई है। इसमे किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही राज्य में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50 फीसद शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी जा सकेगी। हालांकि इसके लिए प्रशासन अलग से एसओपी जारी करेगा। उसी एसओपी के तहत स्कूलों को स्टाफ बुलाने की अनुमति रहेगी।
क्या-क्या रहेगा बंद
Unlock 4.0 में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर अभी भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही अभी 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।