पटना
बिहार में 30 सितंबर तक के लिए अनलॉक 4 जारी है। हालांकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी गई है लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। लोग स्कूलों-कॉलेजों-कोचिंग संस्थानों के अलावा बाजार और धार्मिक गतिविधियों को लेकर तमाम सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि अनलॉक-4 में सरकार ने कई चीजों में लोगों को राहत दी है। सबसे बड़ी बात कि अब कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बिना केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर राज्य सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। आइये अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अनलॉक 4 में बिहार में किन-किन चीजों पर अभी भी पाबंदी रहेगी और किन चीजों की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है।
21 सितंबर से सामाजिक कार्यक्रमों की इजाजत
अनलॉक 4 में 21 सितंबर से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, एकेडमिक कार्यक्रम व खेल गतिविधियों को करने की इजाजत सरकार द्वारा दी गई है। हालांकि इन कार्यक्रमों में 100 लोगों के ही इकट्ठे होने की अनुमति है। इसके अलावा कार्यक्रमों के लिए भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमे हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल पर सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था को भी अनिवार्य किया गया है।
स्कूलों को लेकर टेक्निकल पॉइंट समझिए
अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल जाने की अनुमति होगी। हालांकि इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, जिसे स्कूल प्रबंधकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी समझना जरूरी है। 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल जाने के लिए अपने परिजनों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही राज्य में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50 फीसद शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी गई है। वैसे इसके लिए प्रशासन अलग से एसओपी जारी करेगा। उसी एसओपी के तहत स्कूलों को स्टाफ बुलाने की अनुमति रहेगी।
बाजार और दुकानों को लेकर भी मिली राहत
अनलॉक-4 में बिहार के लोगों को बाजार और दुकानों को लेकर बड़ी राहत मिली है। पटना के बाजारों में दुकान खोलने की समय सीमा पर अब पाबंदी नहीं है। लोग अपनी सहूलियत से दुकानों को खोल सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर नियम पहले की ही तरह हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों या बाजारों को ये राहत नहीं है।
अब ऐसी जगहों पर नहीं लगेगा लॉकडाउन
अनलॉक 4 लागू होने के बाद से राज्य सरकार कंटेनमेंट ज़ोन के अलावा बिना केंद्र सरकार की अनुमति के राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं कर सकेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में किसी भी तरह की पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। अब लोग बिना किसी प्रतिबंध के एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर कर सकेंगे।
ओपन एयर थियेटर शुरू करने की अनुमति
जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से ओपन ऐयर थियेटर को भी चालू किए जाने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है।
किन-किन चीजों पर अभी भी पाबंदी
Unlock 4.0 में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही अभी 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।