Patna : इस सूखे की अपार आशंकाओं के बीच राज्य सरकार किसानों को राहत देने के तमाम उपाय कर रही है। इसी के तहत सरकार ने सब्सिडी डीजल 60 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसल की खेती के लिये किसानों को 60 रुपये प्रति लीटर डीजल सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। अनियमित मानसून और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार आकस्मिकता कोष से कुल 29 करोड़ 95 लाख की अग्रिम राशि दी गई है।
Bihar: Cabinet OKs diesel subsidy for farmers https://t.co/vRyalM4WeP
— TOI Patna (@TOIPatna) July 20, 2022
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर सहमति बनी। कैबिनेट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि खरीफ की एक एकड़ फसल पर 60 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा। अनुमान है कि एक एकड़ क्षेत्र में 10 लीटर डीजल की खपत होगी।
ऐसे में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 600 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम पांच एकड़ खरीफ फसलों के लिए डीजल सब्सिडी दी जाएगी। डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि एक किसान को धान की फसल को बचाने और जूट की फसल की दो सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल सब्सिडी दी जाएगी।
धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों की एक ही खेती के लिए अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 1800 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट ने पीडीएस डीलरों और भोजन के परिवहन की दर में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा। पीडीएस दुकानों तक परिवहन के लिए केंद्रीय सहायता की राशि 32.50 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। केंद्रीय सहायता और कमीशन में राज्य का हिस्सा 35-35 रुपये से बढ़ाकर 45-45 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे डीलरों का कमीशन 90 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा।
Bihar Cabinet has taken historical decision to drastically slash Land lease rates which is – 20 to 80 percent – in 54 Industrial Areas* to promote industries in Bihar.@ShahnawazBJP@NitishKumar pic.twitter.com/PUhDKTPO4B
— Anup Kumar (@anoopphr) July 19, 2022
अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि पीडीएस दुकानों के नए लाइसेंस जारी करने के लिए सबसे पहले जिला स्तरीय समिति द्वारा अस्थाई सूची जारी की जाएगी। फिर दावा-आपत्ति का समय 15 दिनों के लिए दिया जाएगा। इसके बाद चयनित दुकानदारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।